Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों को दिनांक 15.01.2019 से कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने की अवस्था में मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पांच लाख रूपये की वित्तीय सहायता ।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. पुलिस F.I.R./D.D.R. की साक्षांकित प्रति,पोस्टमार्टम रिपोर्ट की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।
2. विधवा/आश्रित को ई. एस. आई. कार्ड/ई. पी. एफ. के नोमिनेशन कार्ड की प्रति /राशन कार्ड की प्रति व श्रमिक की मृत्यु का प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।
3. श्रमिक की ऐसी मृत्यु पर उक्त योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसका मुख्य कारण संस्था की चारदिवारी के अन्दर कार्य स्थल से संबधित है तथा मृत्यु अस्पताल या पीड़ित को चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई हो। इसके अतिरिक्त ऐसी मृत्यु भी सम्मिलित है जो अन्य कारणों जैसे प्राकृतिक आपदाए हर्टअटैकए सांप या अन्य जहरीले जीव यां पशु इत्यादि के काटने तथा आग लगनेए संस्था का भवन गिरने आदि से कार्य स्थल पर हुई हो।
4. इस योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2016 से गैर अंशदाता औद्योगिक एवं वाणिज्यक श्रमिकों को भी शामिल कर लिया गया है, जिनकी संस्थान में आगजनी, भवन गिरने आदि से मृत्यु हो जाती है।
5. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है।
6. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की मासिक वेतन अवधि निर्धारित नही है।
7. आवेदन-पत्र श्रमिक की मृत्यु के दो वर्ष के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत करना होगा।