User Manual
Instructions in English
कृप्या नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़े और नीचे दिये गये चैक बाक्स पर क्लिक करें और सबमिट का बटन दबायें।
सूक्ष्म विवरण
यह अंष पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के औद्योगिक एवं वाणिजयिक संस्थानों में कार्यरत सभी श्रमिकों को आॅनलाईन सेवाएं प्रदान करने हेतू जानकारी के लिए है तथा इससे श्रमिकों को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलायी गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतू मार्गदर्षन मिलता है।
मूल हिदायतें तथा रूपरेखा
आॅनलाईन सेवाओं का प्रयोग करने हेतू कृपया इन मूल चरणों का अनुसरण करें (जहाँ कहा गया है):
- आई डी लाॅग इन तथा पासवर्ड का सृजन: हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वैब पोर्टल www.hrylabour.gov.in पर नेमत ;कर्मचारी/श्रमिक) को अपनी आधार संख्या इन्द्राज करनी होगी तथा वन टाईम पासवर्ड का विवरण नेमत को उसका लाॅग इन सृजन करने हेतू नेमत के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर भेजा जायेगा (कृपया अपना यूजर नेम तथा ई-मेल आई डी याद रखें)
- आवष्यक जानकारी का इन्द्राज करें (जैसा वांछित है): पंजीकरण के दौरान यूजर को अपना प्रोफाईल सृजन करना होगा जो उनकी जानकारी का मूल फार्म है। इस फार्म में कर्मचारी/श्रमिक की तथा उसके परिवार की सभी मूल जानकारी का समावेष है और वांछित कागजात जैसा कि वेतन पर्ची इत्यादि अपलोडिड हैं।
- दस्तावेज प्रस्तुत करना (जैसा वांछित है): यह सुनिष्चित करें कि दस्तावेज निर्धारित प्रोफार्मे तथा साईज अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं।
- आवेदन की प्रोसैस हेतू प्रस्तुती।
- आवेदन देखना: यूजर अपने आवेदन के स्टेटस की जानकारी आॅन लाईन प्राप्त कर सकता तथा संबंधित अपडेटस उसके पंजीकृत मोबाईल नंबर/ई-मेल आई डी पर भेजी जायेगी ।
उपयोग के लिए कदम:
- संस्थान (उद्योग/दुकान) का पंजीकरण www.hrylabour.gov.in वैबसाईट के पोर्टल पर होना चाहिए।
- प्रबन्धक द्वारा कर्मचारियों की आधार संख्या/मोबाईल नंबर डाटाबेस में उपलब्ध करवाया जाना आवष्यक है तथा कर्मचारियों के अंषदान की अदायगी उस द्वारा की जानी आवष्यक है।
- जब यूजर वैबसाईट www.hrylabour.gov.in पर जायेगा तो उसे अपनी आधार संख्या का इन्द्राज करना होगा तदोपरांत पंजीकृत मोबाईल नंबर पर वन टाईम पासवर्ड का सृजन अपने आप हो जायेगा तथा वन टाईम पासवर्ड का प्रयोग करके श्रमिक आवेदन पत्र में दाखिल हो सकता है।
- यदि यूजर पहले से वैबसाईट पोर्टल पर पंजीकृत है तो वह यूजन नेम व ईमेल आई डी का प्रयोग करके ‘‘लाॅग इन‘‘ कर सकता है।
- यूजर को अपने परिवार की जानकारी भरनी होगी तथा नोमीनी का भी वर्णन करना होगा। परिवार के सदस्यों की आधार संख्या भरनी आवष्यक है।
- पंजीकृत यूजर अपने पिछले कार्य अनुभव का विवरण देख सकता है।
- यूजर कल्याणकारी योजनाओं के लिए आॅनलाईन आवेदन दे सकता है।
- हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की वैरीफिकेषन के उपरांत वह उन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है जिनके लिए वह योग्य है।
- यूजर अपना अंषदान/अवितरित राषि का विवरण देख सकता है।
- त्मंस जपउम में श्रमिक अपना आवेदन देख सकता है। यदि कोई आपत्ति है तो वह उसके संबंध में आवष्यक कागजात प्रस्तुत कर सकता है।