पंजीकरण या योजना से संबंधित समस्याओं के लिए कहीं भी अनावश्यक पैसे देने से बचें और जिला कार्यालय में स्थित हेल्प डेस्क पर जाएं। साथ ही अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो श्रमिक सहायता केंद्र पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। श्रमिक हेल्पलाइन नंबर : 0172-2971057 टोल फ्री : 1800-180-2129 (श्रमिक सहायता सेवा, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक - सोमवार से शनिवार)
Public Notice/Advisory to follow Standard Operating Procedures for Various manufacturing processes in Factories.
यह सूचित किया जाता है कि कोई भी नियोक्ता जो वर्ष 2024 की अंशदान राशि 31 जनवरी, 2025 से पूर्व जमा करने में विफल रहता है, उसे श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 9ए के अंतर्गत बारह प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।
भारत सरकार द्वारा अंसगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस हेतुू सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक e-SHRAM.gov.in पोर्टल पर या नजदीक के सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अपना यूनिक पंजीकरण नम्बर प्राप्त करें।
Application forms and Scheme for Haryana State Safety, Welfare and Health Awards (Amendment), 2018.