Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेष परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 20 हजार रुपये तक तथा यू.पी.एस.सी. एवं एच पी.एस सी. की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतू श्रमिकों के बच्चों को 01 लाख रुपये की राषि प्रदान करना।
यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड़ द्वारा दिनांक 15.1.2019 से आरंभ की गई है । छात्र व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश हेतू प्राईवेट कोचिंग संस्थानों से कोचिंग लेेते हैं जिन पर भारी भरकम खर्च श्रमिकों को वहन करना पड़ता है ! इसलिए श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृति योजना से अलग कोचिंग लेने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मान्नीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा के अनुरूप प्रस्ताव बोर्ड़ द्वारा अनुमोदित कर दिया गया ताकि गरीब श्रमिक के बच्चे भी कोचिंग केन्द्रों में अच्छी कोचिंग प्राप्त करके अच्छे व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकें ।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. श्रमिक की न्यूनतम निर्धारित सेवा अवधि एक वर्श अनिवार्य है।
2. श्रमिक की अधिकतम मासिक वेतन सीमा 25,000 रुपये तक निर्धारित किया गया हैै।
3. परीक्षार्थी द्वारा अर्हतादायी परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिषत अंक लेना अनिवार्य हो।
4. कोचिंग संस्था द्वारा जारी कोचिंग षुल्क की रसीद अनिवार्य है।
5. यदि किसी श्रमिक का बच्चा और हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड से छात्रवृति ले रहा है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है।
6. जो छात्र/छात्रा कोचिंग कक्षाओं में नियमित रुप से पढ़ाई जारी रखे हुए हैं इस संदर्भ में कोचिंग संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।
7. कोचिंग के लिए वित्तीय वर्श में सहायता 03 लड़कियों व 02 लड़कों तक देय होगी।
8. श्रमिक का बच्चा यदि स्वयं रोजगार या नौकरी पर है स्कीम के अंतर्गत कवर नही होगा और यदि कोई श्रमिक छात्र का झूठा प्रमाण-पत्र देकर सम्बन्धित योजना का लाभ प्राप्त करता है तो उसको भविश्य में कभी भी सम्बन्धित योजना का लाभ नही दिया जाएगा। और दी गई लाभ की राषि वापिस ले ली जायेगी।
छात्रों द्वारा ली जा रही कोचिंग सम्बन्धित कोचिंग संस्थानों के लिए निर्धारित षर्ते:
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1. कम से कम तीन वर्ष से कोचिंग प्रदान कर रहे हों।
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2. न्यूनतम 300 विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा कोचिंग प्रदान की गई हो।
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3. कम से कम तीन वर्श से सेवा षुल्क (सर्विस टैक्स) GST कोचिंग Classes या Coaching institute चलाने हेतू संस्थान द्वारा सरकार को अदा किया जा रहा होे।
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4. संस्थान द्वारा बोर्ड को देय श्रम कल्याण निधि अदा की गई हो तथा संस्थान Shop & Commercial Establishment Act,1958 के तहत पंजीकृत हो।