Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत अंशदाता श्रमिकों के दिब्यांग (अन्धे, मंदबुद्धि, मूक तथा बाधिर) बच्चों को निम्न अनुसार वित्तीय सहायत उपलब्ध करवायी जाती है:-
अपंगता की अंपगता |
वित्तीय सहायता की राशि |
- 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अपंगता अन्धेपन अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्धि (Mentally Disorder) ।
|
प्रति वर्ष 20000 रूपये। |
- 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अपंगता अन्धेपन अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्धि (Mentally Disorder)
|
प्रति वर्ष 30000 रूपये। |
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. श्रमिक द्वारा अपने आश्रित बच्चे की दिब्यांग (अन्धे, मंदबुद्धि, मूक तथा बाधिर) होने की प्रतिशतता का प्रमाण-पत्र District Medical Board द्वारा जारी किया हुआ आवेदन अपलोड करना होगा।
2. आश्रित बच्चे का नाम श्रमिक के ई0 एस0 आई0 कार्ड/राषन कार्ड में दर्ज होना चाहिए।
3. श्रमिक यह शपथ-पत्र अपलोड करेगा कि उसने अपने आश्रित बच्चे का संबंधित वित्तीय वर्ष में आवेदन करने से पूर्व उक्त योजना का लाभ नही लिया है।
4. श्रमिक प्रत्येक वर्ष आश्रित लाभ पात्र बच्चे का जीवित होने का प्रमाण-पत्र अपलोड करेगा।
5. श्रमिक यह भी प्रमाण-पत्र अपलोड करेगा कि आश्रित बच्चे का आय का कोई साधन नही है और वह शादीशुदा नहीं है।
6. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है ।
7. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की मासिक वेतन अवधि निर्धारित नही है।