Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
इस योजना का उ६ेश्य हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में स्वयः कार्यरत श्रमिकों व श्रमिकों के बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करना है। परीक्षा पास करने पर व अगली परीक्षा में पढ़ाई जारी करने पर स्वयः श्रमिक तथा श्रमिकों की 3 लड़कियों तथा 2 लड़कों तक विभिन्न कक्षाओं में निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है।
पढ़ाई जारी रखने की कक्षा |
लडकों के लिए छात्रवृत्ति राशि |
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10,000 रूपये |
- आई0टी0आई डिप्लोमा कोर्स के प्रत्येक वर्ष के लिए ।
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10,000 रूपये |
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12,000 रूपये |
- सभी प्रकार की स्नातक डिग्रियों तक के प्रत्येक वर्ष के लिए ।
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15,000 रूपये |
- पोलीटैकनिक डिपलोमें, सी0ए0 डी0 फार्मेसी, ए0एन.एम0, जी0एन0एम0 तथा अन्य अंडरग्रेज्युएट डिप्लोमा कोर्सों के प्रत्येक वर्ष के लिए ।
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15,000 रूपये |
- सभी प्रकार की इंजिनियरिंग डिग्री, बी0फार्मेसी के प्रत्येक वर्ष के लिए ।
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20,000 रूपये |
- सभी प्रकार की स्नातकोतर डिग्रीयों /डिप्लोमें/ बी0 एस0 सी0 नर्सिंग के प्रत्येक वर्ष के लिए ।
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20,000 रूपये |
- सभी प्रकार की मैडीकल डिग्रीयों (एम0 बी0बी0एम0, बी 0 डी 0 एस0, बी0 ए0 एम0एस0 आदि) के प्रत्येक वर्ष के लिए ।
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21,000 रूपये |
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. इस योजना के लाभ हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। 31 दिसम्बर के बाद की तिथि में प्रस्तुत केसों पर विचार नही किया जायेगा ।
2. यदि श्रमिक का बच्चा किसी और संस्था से भी छात्रवृति ले रहा है तो वह भी योजना का लाभ ले सकता है ।
3. यदि कोई छात्र झूठा प्रमाण-पत्र देकर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो उसको भविष्य में कभी भी छात्रवृत्ति नही दी जायेगी और दी गई छात्रवृति की राशि वापिस ले ली जायेगी ।
4. जो छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के अंतर्गत कवर नही होते ।
5. श्रमिकों के वे बच्चे जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हैं और पुनः पढ़ाई जारी रखते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। श्रमिकों के जो बच्चे हरियाणा राज्य से बाहर पढ़ाई जारी रखे हुए हैं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा ।
6. रि-अपियर/कम्पार्टमैन्ट आने पर छात्र/छात्रा योजना के पात्र नहीं होंगे।
7. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
8. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।