Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को उनकी लड़कियों की शादी तथा कार्यरत महिला श्रमिकों की स्वयं की शादी हेतू कन्यादान स्वरूप 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 23.02.2015 से उक्त योजना का लाभ 02 कन्याओं से बढ़ाकर 03 कन्याओं के विवाह हेतू दिया जा रहा है तथा दिनांक 15-01-2019 से कन्यादान की राशि शादी के आयोजन की तिथि से तीन दिन पहले प्रदान की जायेगी। इस योजना के लागू होने से लड़की को समाज में बोझ नही माना जायेगा तथा लड़के-लड़की के भेदभाव को भी कुछ सीमा तक कम किया जा सकेगा। इस सहायता का श्रमिकों द्वारा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आर्थिक सहायता पर कोई प्रभाव नही होगा।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. शादी के आयोजन की तिथि उपरांत छः मास के अन्दर-अन्दर प्रबन्धक शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र बोर्ड के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। यदि छः मास के अन्दर-अन्दर प्रबन्धक बोर्ड के समक्ष उक्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता तो उन्हें उक्त योजना के तहत दी गई राशि बोर्ड के पास जमा करवानी होगी।
2. संस्था द्वारा श्रमिक की शादी की अण्डरटेंकिग प्रस्तुत करनी होगी।
3. श्रमिक एक अंडरटेकिंग अपलोड करेगा जिसमें बोर्ड से पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार अथवा पहले कभी भी कन्यादान न लेने बारे स्पष्ट वर्णन किया गया हो।
4. श्रमिक के परिवार के सदस्य/आश्रित हेतू आवेदन करने के लिए आवेदन के साथ श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण जैसे राशन कार्ड इत्यादि की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।
5. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि दिनांक 15-01-2019 से 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष निर्धारित कर दी गई है।
6. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।