Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board (HBOCWWB)
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कौन-कौन से श्रमिक आते हैं ?
भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत भवन तथा निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को शामिल किया जाता है। जैसे बिल्डिंग निर्माण, बढ़ई, रोलर चलाना, प्लंबरिंग, इलेक्ट्रिशियन, चौकीदार, तथा सभी प्रकार के पत्थर काटने व तोड़ने पीसने वाले श्रमिक भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत आते हैं।
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कौन-कौन से निर्माण कार्य सम्मिलित हैं?
निम्न प्रकार के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं।
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता क्या है?
हरियाणा भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
पंजीकरण के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
श्रमिक हरियाणा भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं को प्राप्त करने के लिए कहाँ आवेदन करें ?
श्रमिक योजना का आवेदन हरियाणा भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा बनाये गए हेल्प डेस्क या अंत्योदय सरल केंद्र पर जा कर अपना आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?
श्रमिक बोर्ड की वेबसाइट www.hrylabour.gov.in पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, यूजर आईडी और आधार कार्ड से वर्क स्लिप सर्च करेगा और सत्यापित अधिकारी से अपने वर्क स्लिप सत्यापित करवाएगा तथा अन्य सम्बंधित दस्तावेजों के साथ पंजीकरण की अर्जी हेल्प डेस्क या सरल केंद्र पर जाकर अपलोड करवाएगा।
हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण की फीस क्या है?
योग्य निर्माण श्रमिक के पंजीकरण के लिए शुल्क के रूप में 25 रुपए और मासिक अंशदान के रूप में 5 रुपए सदस्यता फीस है।
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण क्यों आवश्यक है?
श्रमिकों की सुरक्षा व उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने और श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करना अत्यंत आवश्यक है।
हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के लिए कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है?
हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रमिकों के हितों के लिए 22 कल्याणकारी योजनाएं चल रहा है नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। “View HBOCWWB Schemes Detail“
हरियाणा भवन अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्राप्त करने की पात्रता क्या है?
सभी योजनाओं की पात्रता की जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। “View HBOCWWB Schemes Detail“
बोर्ड में लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करवाने एवं बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की समय सीमा क्या है?
पंजीकरण के लिए आवेदन करने उपरांत 30 दिन के अंदर सक्षम अधिकारी आवेदन पर कार्यवाही के लिए बाधित है इसी प्रकार संबंधित योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भी 'सेवा का अधिकार' एक्ट के तहत 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कहां संपर्क करें?
श्रमिक अपनी किसी भी समस्या के लिए बोर्ड के टोल फ्री नंबर 18001802129, 01722575300 पर संपर्क कर सकते हैं या लिखित शिकायत बोर्ड के ऑफिशियल ईमेल – “hbocwwb@gmail.com“ पर भी भेज सकते हैं।
Haryana Labour Welfare Board (HLWB)
श्रमिक अपना पंजीकरण श्रम कल्याण बोर्ड में कैसे करें?
अंशदाता श्रमिक अपना पंजीकरण ऑनलाइन ( www.hrylabour.gov.in ) पर स्वयं व CSC Center आदि पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते है।
श्रमिक को पंजीकरण करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
श्रमिक को पंजीकरण करने के लिए PPP ID, Aadhar Card व passport size photo की आवश्यकता होती है।
श्रमिक अपना पंजीकरण किस माध्यम से कर सकता है?
अंशदाता श्रमिक अपना पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल ( www.hrylabour.gov.in ), CSC Center आदि के माध्यम से कर सकता है।
किसी भी योजना का लाभ कैसे लें?
श्रमिक पात्रता व शर्तों के अनुसार online portal पर apply करके योजना का लाभ ले सकते हैं।
योजना प्राप्त करने की पात्रता क्या है?
योजना प्राप्त करने की पात्रता भिन्न भिन्न योजनाओं के लिए अलग अलग है जिसको आप “View HLWB Schemes Detail“ पर क्लिक करके पता कर सकते हैं।
आवेदन करने और योजना प्राप्त होने के बीच की समय सीमा क्या है?
प्रत्येक योजना के लिए RTS time 90 दिन है।
पंजीकृत श्रमिक या नियोक्ता अपनी आईडी पासवर्ड भूल जाने पर दोबारा आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करें?
ऑनलाइन पोर्टल पर forgot user id व forgot password पर जाकर अपना user id व password प्राप्त कर सकते हैं।
अंशदान जमा करने की समय सीमा क्या है?
अंशदान जमा करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 दिसम्बर है।
अंशदान जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
अंशदान जमा करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 दिसम्बर है।
अंशदान जमा न करने पर क्या सजा का प्रावधान है?
तय समय सीमा में अंशदान जमा न करने पर 12% प्रति वर्ष की दर से देय राशि पर ब्याज वसूल किया जाएगा।
परिवार पहचान पत्र न होने पर प्रवासी मजदूर योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं?
PPP न होने की स्थिति में प्रवासी मजदूर आधार कार्ड के माध्यम से योजनाओं का लाभ ले सकते है।
पंजीकरण करने या योजना के लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी होने पर समस्या का निवारण कैसे करें?
पंजीकरण करने व योजनाओं का लाभ लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में श्रमिक श्रमक कल्याण अधिकारी कार्यालय या टोल फ्री न० पर संपर्क कर सकते हैं।
नियोक्ता अपना आवेदन कहां करें?
नियोक्ता को अंशदान जमा करने के लिए अलग से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है श्रम विभाग से प्राप्त License के लोग इन के माध्यम से प्रत्येक नियोक्ता अपना अंशदान जमा करवा सकता है।
नियोक्ता का पंजीकरण करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
नियोक्ता को अंशदान जमा करने के लिए अलग से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है श्रम विभाग से प्राप्त License के लोग इन के माध्यम से प्रत्येक नियोक्ता अपना अंशदान जमा करवा सकता है।
Silicosis
किन कार्यक्षेत्रों के श्रमिकों को सिलिकोसिस होने की संभावना है ?
सिलिकोसिस बीमारी के लक्षण क्या हो सकते हैं?
लक्षण होने पर कैसे सुनिश्चित करें की यह लक्षण निर्धारित रूप से सिलिकोसिस ही है?
लक्षण दिखने पर तुरंत यह निम्नलिखित जांच करवाएं :-
क्या सिलिकोसिस होने पर श्रमिकों के मुफ्त इलाज की सुविधा है ?
जी हाँ, श्रमिक सिलिकोसिस के लक्षणों की मुफ्त जांच एवं इलाज किसी भी नज़दीकी ई.एस.आई डिस्पेंसरी या सिविल अस्पताल मैं जाकर करवा सकता है।
जांच में यदि सिलिकोसिस बीमारी पाई जाती है तो कर्मचारी को मुफ्त इलाज के अलावा और क्या सहायता प्रदान की जाती है?
सिलिकोसिस बीमारी होने पर कर्मचारियों को मुफ्त इलाज के साथ निम्न सहायता प्रदान की जाती है।
योजना से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
Haryana Silicosis Rehabilitation Policyयोजना का लाभ कैसे प्राप्त करें ?
जांच मैं सिलिकोसिस पाए जाने पर श्रमिक अपने नज़दीकी श्रम कार्यालय एवं अंत्योदय केंद्र जाकर फॉर्म भरें और योजना का लाभ उठाएं।
लिंक पर क्लिक करें। “ Click Here “
Establishments
How to apply for approval of factory building plan under Factory Act, 1948 ?
How do I send to the department the layout and detailed plan blue print and track the same?
How to apply for registration of establishment engaged in Building and Other Construction activities under the Building and Other Construction Workers (RE & CS) Act, 1996 ?
After using his/her login ID , the user has to fill the Basic Information Performa(BIP).This performa contains all the basic information of the factory like address,workers,amount of power used,details of the occupier/manager,manufacturing process & declaration etc.
Applicant has to fill Form 1 for registration certificate
The system at these steps shows the calculation of fee and enables you to make the payment of the balance fee online using Debit/Credit cards.
Applicant has to fill the form where he/she has to provide details of commencement
Applicant has to fill Form 1 CESS rules.
Documents
How to apply for registration/renewal of Shop and Commercial Establishment under the Punjab Shop & Commercial Establishment Act, 1958
How to apply for registration under the Contract Labour (Regulation &Abolition ) Act, 1970 ?
Is it mandatory to get registered under the Punjab Shop & Commercial Establishment first in order to apply to obtain the contract license under the Contract Labour (Regulation &Abolition ) Act, 1970 ?
How to apply for license/ renewal under the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 ?
How to apply for registration under Interstate Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 ?
Can the applicant pay the fee through online payment mode or treasury challan to apply for registration and license under the Motor Transport Workers Act, 1961 ?
Does system allow users to login to the portal and view and download submitted inspection reports on their businesses ?
Does e-service ensure that the system allows users to download the final signed approval certificate from the online portal ?
Yes, e-service ensures that the system allows users to download the final signed approval certificate from the online portal.
How do I receive my welfare benefits?
Employee has to visit department website, then login to his/her id. There is an option of “Schemes” on the dashboard, click on it. Here, the employee can view all the schemes and can apply for the scheme he/she is eligible for.
What is the eligibility criteria to become the beneficiary of the Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board ?
Who are the beneficiary of Haryana Labour Welfare Board ?
General
What are the e-Services available on this e-portal ?
Can I make online payment of my statutory fee or contribution ?
Can I track the status of my application?
Can I reply to the observations made on the scrutiny of my applications ?
Is there fine for delay on fee submission or application ?
How to apply for factory license under Factory Act, 1948 ?
Am I restricted to apply for factory license only for one, five or ten years ?
Where can I contact to resolve my query ?
Can third party verify the certificate issued by the Department ?
Is there any fine for delay in the submission of fee or application ?