User Manual
Instructions in English
कृप्या नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़े और नीचे दिये गये चैक बाक्स पर क्लिक करें और सबमिट का बटन दबायें।
अवलोकन
यह भाग भवन एवं अन्य सन्निर्माण्ण कर्मकारो की आॅन लाईन सेवाओं के लिये है। इस भाग में निर्माण श्रमिक स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं व अपने परिवार का ब्यौरा व बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी उठा सकते है।
दिशा निर्देष और सुविधाएं
सेवाओं का लाभ उठाने के लिये निम्न चरणों का पालन करेंः-
- पंजीकरण/लाॅगइन आई.डी. एवं पासवर्ड का निर्माण: श्रमिक विभाग की वैब साईट www.hrylabour.gov.in श्रमिक अपने चालू मोबाईल नं की सहायकता से लाॅगइन आई.डी. बना सकता है। ऐसा करने पर लाॅगइन आई.डी. व पासवर्ड उसके मोबाईल पर एस एम एस के जरिये भेज दिया जायेगा। श्रमिक को सुनिष्चित करना पडेगा कि जो मोबाईल नं दिया है वह चालू स्थिति में हो और यूजर नेम व पासवर्ड डिटेल भी संज्ञान में रखना जरूरी है। श्रमिक को अपना आधार नं दर्ज करवाना जरूरी है उसकी मान्यता के उपरान्त ही श्रमिक अपना आवेदन भर सकता है। जो नाम आधार कार्ड में दर्ज है। वही नाम आवेदन में भी दर्ज होना आवष्यक है।
- कृप्या उचित जानकारी दें: पंजीकरण के दौरान श्रमिक अपनी एक प्रोफाईल बनायेगा, जो कि उसकी बुनियादी जानकारी से सम्बन्धित होगी। इसमें श्रमिक अपनी पूरी जानकारी देगा, जिसमें उसके कार्य का अनुभव, पारिवारिक जानकारी तथा कार्य अनुभव से सम्बन्धित दस्तावेज प्रमाणित करवाने उपरान्त अपलोड करेगा।
- दस्तावेज की अवष्यकता: कृपया सुनिष्चित करें की दस्तावेज निर्धारित रूप और आकार में हैं।
- षुल्क भुगतान: श्रमिक षुल्क का भुगतान आॅन लाईन कर सकता है।
- प्रक्रिया के लिये आवेदन पत्र जमा करें।
- आवेदन की ट्रैकिंग: श्रमिक आवेदन की स्थिति आॅन लाईन ट्रेक कर सकता हैं और कुछ अपडेट होने पर आवेदन की स्थिति उसके रजिस्टर्ड मोबाईल पर भेज दी जाएगी।
- लाभाकारी योजनओं के लिये आवेदन: पंजीकृत श्रमिक इस वैबसाईट पर बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओ का उठाने के लिये भी आवेदन कर सकता है। इन योजनाओ का लाभ उठाने के लिये उसे योग्यता का प्रमाण भी देना पड़ेगा।
उपयोग के क्रम:
- लाॅगइन करने उपरान्त श्रमिक अपने आवेदन का विवरण देख सकता है।
- श्रमिक को पंजीकरण के लिये 90 दिन के कार्य अनुभव का प्रमाण देना होगा व इस अनुभव को पर्ची में लिखे हुये प्राधिकारियों से प्रमाणित करवा सकता है।
- श्रमिक को अपने परिवार का विवरण व नामांकित व्यक्ति का ब्यौरा देना होगा। परिवारिक सदस्यों का आधार नंबर देना अनिवार्य है।
- श्रमिक 1/2/3 वर्श के लिये षुल्क आॅन लाईन जमा करवा सकता है।
- बोर्ड/विभाग की जांच पड़ताल के उपरान्त श्रमिक योजनाओं के लिये आवेदन कर सकता है।
- श्रमिक केवल उन्हीं योजनओं के लिये आवेदन कर सकता है, जिसके लिये वह योग्य होगा।
- श्रमिक अपने आवेदन पत्र की जानकारी किसी भी समय प्राप्त कर सकत हैं। आवेदन में कोई आपत्ति होने पर श्रमिक अपने आवष्यक दस्तावेजों को उपलब्ध करवा सकते है।