Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
यह पुरस्कार हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत प्रदेश के उन श्रमिकों को दिया जाता है जो उच्च कार्यकुशलता, अनुशासन एवं सामाजिक दायितयो के निर्वाण में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। पुरस्कृत करने से जहां श्रमिक की पहचान स्थापित होती है वहीं सहयोगी कामगारों को भी इस प्रकार का कार्य करने हेतू प्ररेणा मिलती है। इससे प्रदेश में औद्योगिक शान्ति को भी बल मिलता है। यह पुरस्कार पुरूषों के साथ-साथ महिला श्रमिकों को भी दिये जाते हैं। योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार से पुरसकार देने की व्यवस्था है:-
पुरस्कार का शीर्षक |
पुरस्कार की राशि |
पुरस्कारों की संख्या |
- मुख्य मन्त्री श्रम रत्न पुरस्कार
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1,00,000 रूपये। |
पूर्ण राज्य में केवल एक |
- हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार
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50,000 रूपये। |
पूर्ण राज्य में केवल दो |
- हरियाणा श्रम वीर पुरस्कार
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20,000 रूपये। |
पूर्ण राज्य से इक्कीस |
- हरियाणा श्रम वीरांगना पुरस्कार
|
20,000 रूपये। |
पूर्ण राज्य से इक्कीस |
उक्त पुरस्कारों हेतू अंको का माप दण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है :-
Sex |
Maximum Prescribed Marks |
% Age of prescribed Marks |
Minimum Marks For Eligibility |
Male
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35 |
45 % |
15.75 say 16 |
Female
|
35 |
40 % |
14 |
Handicapped Male
|
35 |
40 % |
14 |
Handicapped Female
|
35 |
35 % |
12.25 say 12 |
उक्त निर्धारित मापदण्ड अनुसार तुलनात्मक तौर पर अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रार्थी को प्रथम, द्वितीय तथा जिला स्तरीय पुरस्कार दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक समान अंक होने की स्थिति में वह जिस श्रेणी के पुरस्कार के पात्र बनते हैं, वह सभी बराबर अंक वालों को दिए जाते है तथा ऐसी स्थिति के दृष्टिगत यदि उक्त 45 पुरस्कारों की संख्या को घटाना बढाना पडे तो तदानुसार घटा बढा दिया जाता है ।
- प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बोड़ऱ् को प्रस्तुत करने उपरांत यदि वह स्वेच्छा से सेवानिवृति ले लेता है या सेवानिवृत हो जाता है तो उसे भी संबंधित कैटागरी का पुरस्कार दिया जायेगा।
- मुल्यांकन अंकों में प्रार्थी द्वारा फस्ट एड, फायर फाईटिंग आदि के संस्था के स्तर से जारी इन्टरनल सर्टीफिकेट के मुकाबले एक्सटरनल स्त्रोत से जारी सर्टीफिकेटस को वरीयता दी जायेगी।
- श्रमिक अपने प्रार्थना पत्र सीधे बोर्ड के मुख्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
इन पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए योग्यता तथा परफारमैंस के निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-
1. कुल पुरस्कारों में से 05 पुरस्कार विकलांग श्रमिकों के लिए आरक्षित होगें। इस श्रेणी के कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में आरक्षित पुरस्कार सामान्य कामगारों को प्रदान किये जायेगें।
2. कर्मचारी को केवल एक बार एक ही प्रकार का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।
3. पुरस्कार हेतू श्रमिक के चयन उपरांत मृत्यु होने की स्थिति में पुरस्कार की राशि मुतक कर्मचारी के कानूनी आश्रित को देय होगी।
4. कर्मचारी के विरूद्व अनुषासनात्मक कार्यवाही लम्बित न हो।
5. कर्मचारी का कार्यालय संबंधित संस्था में कम से कम तीन वर्ष का है।
6. कर्मचारी के विरूद्व ‘‘मोरल टर्पीच्यूड‘ या अपराधिक मामला दर्ज न हो।
7. नियोक्ता कर्मचारी का आवेदन निर्धारित फार्म पर कर्मचारी के सुपरवाईजर तथा पर्सनल मैनेजर/कारखाना मैनेजर आदि की सिफारिष समेत कामगार के कार्य, व्यवहार, कार्य कुशलता, अनुशासन, ईमानदारी, सेहत, कर्तव्यपरायणता, वार्षिक हाजरी, संस्थान के प्रति निष्ठा, असाधारण उत्साह, कश्षाग्र बुद्धि व असाधारण साहस तथा संस्था के उत्पादन में कामगार द्वारा दर्शाई गई विशेष वृद्धि आदि बिन्दुओं को तथ्यों सहित अंकित करेगा। नियोक्ता द्वारा श्रमिक को अच्छे कार्य के प्रति उसके अपने स्तर पर प्रदान किया गया प्रोत्साहन (वेतन वृद्धि या पुरस्कार) आदि का विवरण आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
8. निर्धारित मासिक वेतन रू0 20000/- है।
जिस आवेदक के मूल्यांकन अंक तुलनात्मक दृष्टि से अधिक होंगे उसी आवेदक का नाम पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा ।
पुरस्कार देने हेतू शिफारिशें:-
क) संस्था को पुरस्कारों से संबंधित आवेदन पत्र उप श्रम आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय में संबंधित वर्ष के 31 मई तक पहुंचने आवश्यक हैं। संस्था को श्रमिक की पूर्व कलैन्डर वर्ष की उपलब्धिां निर्धारित फार्म में वर्णित करनी होगी।
ख) संबंधित उप श्रम आयुक्त आवेदन की अपनी शिफारिश सहित 30 जून तक मुख्यालय को प्रेषित करेंगें।
ग) मुख्यालय आवेदन को शिफारिश सहित 15 जुलाई तक कमेटी को प्रेषित करेगा।
घ) कमेटी आवेदन पत्रों को वैरीफिकेशन करने उपरात प्रत्येक बिन्दु पर अपनी टिप्पणी सहित अंतिम सूचि 5 अगस्त तक अंतिम रूप देगी त्दोपरान्त वितरण किया जायेगा।