यह सूचित किया जाता है कि कोई भी नियोक्ता जो वर्ष 2024 की अंशदान राशि 31 जनवरी, 2025 से पूर्व जमा करने में विफल रहता है, उसे श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की धारा 9ए के अंतर्गत बारह प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।
भारत सरकार द्वारा अंसगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस हेतुू सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक e-SHRAM.gov.in पोर्टल पर या नजदीक के सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अपना यूनिक पंजीकरण नम्बर प्राप्त करें।
Application forms and Scheme for Haryana State Safety, Welfare and Health Awards (Amendment), 2018.