Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के तहत लाभार्थी की बेटी की शादी की व्यवस्था करने तथा कन्यादान सहायता प्रदान करने के लिए विवाह से तीन दिन पहले 75000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है तथा शेष 26000 रुपये की राशि 2 माह के भीतर विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी। यह सहायता श्रमिक की तीन बेटियों की शादी तक दी जाती है।
लाभ प्राप्त करने की शर्तः
1. लाभार्थी की कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होनी चाहिए।
2. निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक से, शादी का कार्ड प्रमाणित होना चाहिएः-
राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक/सचिव ग्राम पंचायत/पंचायतअधिकारी/बीडीपीओ/डीडीपीओ/नाइबतहसीलदार/तहसीलदार/कानोन्गो/पटवारी/सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य/एसडीओ और सरकारी विभाग के या बोर्ड या नगरपालिका समिति/नगर निगम/नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता और सरकारी स्कुल के प्रमुख (प्रिंसिपल/हेड मास्टर/एडमिस्ट्रिेस)
3. स्वयं से प्रमाणित किए हुए दुल्हा एवं दुल्हन की आयु के प्रमाण की प्रतियां (दुल्हन की न्युनतम आयु 18 साल एवं दुल्हे की न्युनतम आयु 21 वर्ष) दावा फार्म के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
4. आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।
5. यह प्रस्ताव है कि स्वीकृत की गई 75000 रुपये की राशि को विवाह से कम से कम 03 दिन पहले लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा और शेष 26000 रुपये विवाह और विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद स्थानांतरित किए जाएंगे। आवेदक को शादी की तारीख से 2 माह के भीतर विवाह प्रमाण पत्र जमा करना होगा। विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करने में विफल रहने पर योजना लाभ के लिए फर्जी, जाली या भ्रामक जानकारी देने पर बोर्ड पहले स्वीकृत की गई राशि यानी 75000 रुपये की वसूली का हक़दार होगा और पंजीकृत बीओसी कार्यकर्ता द्वारा किए गए अन्य सभी योजना आवेदनों को रोक दिया जाएगा।