Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना
- 5000/-रूपये (पुस्तकें एवं स्टेशनरी हेतु)
- टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति
- 72000/-रूपये तक (छात्रावास फीस)
- 49000/-रूपये (लैपटाप/कम्प्यूटर हेतु)
उद्देश्य:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण कामगारों के प्रतिभावान बच्चे जिन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) बोर्ड की परीक्षा में 85% या स्नातक डिग्री कोर्स में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा स्नातक, स्नातकोतर/व्यवसायिक कोर्स के प्रथम वर्ष में नियमित विद्यार्थी के रूप मे प्रवेश लिया है उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए पुस्तक एवं स्टेशनरी के लिए, छात्रावास एवं लैपटाप/कम्प्यूटर के लिए वित्तिय सहायता प्रदान करना है।
पात्रताः
1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
2. श्रमिक के बच्चे ने वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) बोर्ड परीक्षा में 85% या स्नातक डिग्री कोर्स में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो एवं अगली कक्षा या कोर्स में नियमित छात्र के रूप में पढ़ाई जारी रखे हुए हो।
3. इस योजना के तहत सभी आईआईएम/आईआईटी/आईआईआईटी/एम्स/एनआईटी/ एनआईएफटी/एनआईडी/इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और केंद्र सरकार के अन्य संस्थान, सांविधिक निकाय यानी यूजीसी, एआईसीटीई, पीसीआई, एमसीआई आदि द्वारा अनुमोदित संस्थान/विश्वविद्यालय इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है।
4. वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण पाठयक्रम और टाईप रेंटिग पाठयक्रम करने वाले छात्रों के लिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित सभी संस्थान भी इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं।
5. केवल भारत के भीतर स्थापित संस्थान इस योजना के तहत शामिल होने के लिए पात्र है।
योजना से सम्बन्धित दस्तावेज एवं शर्तेंः
1. कक्षा से सम्बन्धित मूल अंकतालिका की सत्यापित प्रति अपलोड करनी आवश्यक है।
2. योजना में संलग्न घोषणा पत्र (स्वयं लाभार्थी द्वारा एवं संस्थान के मुखिया द्वारा सत्यापित) पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर अपलोड करना आवश्यक है।
3. छात्रावास शुल्क जमा करवाने की सत्यापित पर्ची (अधिकतम 72000 रूपये तक देय होगी)।
4. पुस्तकों और स्टेशनरी के लिए बिल/चालान की सत्यापित प्रति (अधिकतम 5000 रूपये प्रतिवर्ष देय होगी)।
5. लैपटाप/यूपीएस व सहायक उपकरण सहित कंम्पयूटर का बिल/चालान रसीद (पाठयक्रम के दौरान केवल एक बार प्रतिछात्र 49,000 रूपये तक की वित्तिय सहायता देय होगी)
अन्य नियमः
1. इस योजना के तहत आवेदन करने वाले, पहले से अनुमोदित वित्तिय सहायता, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्क्रम या बोर्ड की अन्य समान योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे।
2. यह वित्तिय सहायता श्रमिक के पहले तीन बच्चों तक देय होगी।
3. विद्यार्थी के फेल होने की अवस्था में दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तिय सहायता नहीं दी जाएगी।
4. जो छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी पर है वह इस योजना के अर्न्तगत लाभ के पात्र नहीं होंगे।
Benefits / लाभ
Rs.5000
Process / प्रक्रिया
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण कामगारों के प्रतिभावान बच्चे जिन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) बोर्ड की परीक्षा में 85% एवं स्नातक डिग्री कोर्स में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा स्नातक, स्नातकोतर/व्यवसायिक कोर्स के प्रथम वर्ष में नियमित विद्यार्थी के रूप मे प्रवेश लिया है उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए पूर्ण शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क, पुस्तक एवं स्टेशनरी के लिए एवं लैपटाप/कम्प्यूटर के लिए वित्तिय सहायता प्रदान करना है।
documents / दस्तावेज
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